UP Primary Teacher Transfer News: उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को वर्षों बाद बड़ी राहत दी है। करीब 7 साल के लंबे इंतजार के बाद अंततः जिला स्तरीय स्थानांतरण प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई है। बेसिक शिक्षा परिषद ने इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और तबादला शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जिससे अब अधिक शिक्षक संख्या वाले स्कूलों से कम शिक्षक संख्या वाले विद्यालयों में समायोजन संभव हो सकेगा।
क्या है तबादले की नई व्यवस्था?
शिक्षकों का समायोजन उन्हीं विद्यालयों में किया जाएगा जहाँ शिक्षकों की कमी है, और यह प्रक्रिया छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखकर की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालयों में न तो अधिक शिक्षक हों, न ही शिक्षक की भारी कमी। प्रत्येक शिक्षक को तबादले के लिए अधिकतम 10 विद्यालयों के विकल्प देने होंगे, लेकिन कम से कम एक विद्यालय का चयन अनिवार्य रहेगा। यदि कोई शिक्षक न्यूनतम विकल्प नहीं देता है, तो उसका आवेदन अमान्य मान लिया जाएगा।
बेसिक शिक्षकों के तबदलें हेतु प्रमुख तिथियाँ
- 20 जून – 23 जून: U-DISE पोर्टल पर छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों की सूची प्रकाशित
- 24 जून – 26 जून: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- 27 जून: आवेदन की हार्डकॉपी BSA कार्यालय में जमा करनी होगी
- 28 जून: ऑनलाइन डाटा का सत्यापन और लॉकिंग
- 30 जून: स्थानांतरण की अंतिम सूची का प्रकाशन
शिक्षकों के तबादले के लिए चार-सदस्यीय समिति का गठन
पूरी प्रक्रिया जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में गठित चार-सदस्यीय समिति की निगरानी में संपन्न होगी, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। तबादले की मंजूरी उन्हीं सीमाओं तक दी जाएगी जहाँ तक छात्र-शिक्षक अनुपात में असंतुलन न हो।
शिक्षकों को मिला बहुप्रतीक्षित मौका
यह निर्णय लंबे समय से तबादले की राह देख रहे शिक्षकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि वर्षों से अटके तबादलों के कारण शिक्षकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसे अब नयी नीति से हल किया जा सकेगा।
निष्कर्ष:
बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी यह नई तबादला नीति शिक्षकों के बीच उत्साह का कारण बन रही है। समायोजन और स्थानांतरण की यह प्रक्रिया न केवल शिक्षा व्यवस्था में संतुलन लाएगी, बल्कि विद्यालयों की कार्यक्षमता को भी बेहतर बनाएगी।